रिलिंक्विशमेंट डीड या त्याग विलेख एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्पत्ति के अधिकारों से त्याग किया जाता है। इस दस्तावेज में व्यक्ति अपने सम्पत्ति के अधिकारों से स्थायी रूप से त्याग करता है और इसे किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौंपता है।
यह दस्तावेज अक्सर उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जब एक व्यक्ति अपने संपत्ति के अधिकारों से त्याग करना चाहता है, जैसे कि उनके पास विरासत या सम्पत्ति के दायित्व का अधिकार होता है लेकिन वह उन अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहता है।
इस दस्तावेज का उपयोग संपत्ति के अधिकारों के स्थायी रूप से त्याग करने के लिए किया जाता है और इसे संपत्ति को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति या संस्था को सौंपा जाता है।
रिलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के अधिकारों से त्याग किए जाने के बारे में जानकारी होती है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इस दस्तावेज को कानूनी दर्जा दिया जाता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति के अधिकारों का त्याग किया जा चुका है।
इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रिलिंक्विशमेंट डीड को संपत्ति के अधिकारों के त्याग के बारे में जानकारी सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड किया जाता है। यह एक लोक प्रतिनिधि दस्तावेज होता है जिसे कोर्ट और संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है।
इसलिए, रिलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होता है, जिससे इसकी कानूनी मान्यता और संपत्ति के अधिकारों के त्याग की स्थिति स्पष्ट होती है।
रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार कराने की फीस विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न होती है। इसलिए, फीस की राशि निर्धारित करने के लिए आपको अपने राज्य या क्षेत्र के अनुसार स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क करना होगा।
सामान्य रूप से, रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार करने की फीस कुछ हजार रुपये से शुरू होती है और संपत्ति की मूल्यांकन के आधार पर यह फीस बढ़ सकती है। इसलिए, आपको अपने राज्य या क्षेत्र के अनुसार फीस की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।
Noida, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, District Court Noida, Gautam Budh Noida, Noida Court