Vehicle Challan online and offline

गाड़ियों के चालान को कोर्ट में जमा करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन किया जा सकता है: चालान जमा करने के लिए उपयुक्त कोर्ट का पता और समय जानें। चालान, चालान नंबर और अपने नाम का प्रतिलिपि बनाएं। आप अपने चालान की प्रतिलिपि को डिजिटल रूप से सहेज सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चालान जमा करने के लिए आपको चालान फीस के रूप में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा। चालान फीस राज्य और कोर्ट के निर्देशानुसार भिन्न हो सकती है। जमा करने के लिए आप वहाँ जाएं जहाँ चालान जमा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। वहाँ आप चालान फीस के साथ चालान की प्रतिलिपि जमा कर सकते हैं। आपको जमा करने के बाद चालान जमा प्राप्ति की कॉपी प्राप्त करना चाहिए। इस प्राप्ति के माध्यम से आप अपने भुगतान की सफलता की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको चालान जमा करने के लिए अपने निकटतम कोर्ट या ट्रैफ़िक पुलिस के कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको एक चालान जमा करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में अपनी गाड़ी के नंबर, चालान नंबर, दंड राशि, दंड के कारण और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। फॉर्म के साथ आपको चालान की कॉपी और चालान दंड राशि के लिए नकद या चेक जमा करने की आवश्यकता होगी। आप चालान की रकम नकद द्वारा जमा करने के लिए काउंटर पर जा सकते हैं या अगर आप चेक के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से काउंटर पर जाना होगा। जब आप चालान जमा कर देंगे, तो आपको एक रसीद दी जाएगी जो चालान जमा करने का सबूत होगी। ध्यान दें कि चालान जमा करने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों और कोर्टों में भिन्न हो सकती है, और आप अपने गाडियों के चालान का स्टेटस www.echallan.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जा के देख सकते है | Noida, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, District Court Noida, Gautam Budh Noida, Noida Court